उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केन्द्र सरकार ने लिया फेसला
नई दिल्ली(प्याउ)। अनुसूचित जाति के लिए पहले प्रयोग होने वाले हरिजन शब्द के बाद अब दलित शब्द पर भी गाज गिर गयी। केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के फैसले को अमल करते हुए साफ किया कि दलित शब्द कहीं संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और इनसे संबद्ध संस्थानों के दस्तावेजों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लगाते हुए अपनी जाति का ही उल्लेख करने का साफ निर्देश दिये।
गौरतलब है कि 1982 में गृहमंत्रालय ने भी एक पत्र देश की तमाम प्रदेश व केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुसूचित जाति के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र में जाति के साथ ‘हरिजन’ शब्द प्रयोग न करके उनकी जाति लिखने का निर्देश जारी किया गया था।
इसके बाद अब प्रचलित शब्द दलित के प्रयोग न करने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया।