देश की सर्वोच्च अदालत ने मुहर्म जुलूस निकालने के लिए अनुमित देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है।
सर्वोच्च अदालत में उत्तर प्रदेश के सैयद कल्बे जवाद की याचिका पर सुनवाई की।
इस दौरान अदालत ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे।
इसके साथ याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, अगर हम देशभर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जाएगी
और एक समुदाय को कोविड-19 महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
SC ने याचिकाकर्ता सैयद कल्बे जवाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा