हमलावर को होगा 3 महीने से 5 साल की सजा व आर्थिक जुर्माना
थम रहा है भारत में कोरोना,12जिलों में 28 दिन से एक भी नया पीड़ित नहीं
भारत सरकार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठा रही है। इन कदमों की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
कोविड -19 की महामारी की स्थिति के मद्देनजर महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश लाया गया है। महामारी रोग (अधिनियम) अध्यादेश, 2020 नाम के इस अध्यादेश में कहा गया है कि “कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगा या महामारी के दौरान किसी भी संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाएगा।“
इस संशोधन में हिंसा की गतिविधि को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है। हिंसा के ऐसे कामों को अंजाम देने या बढ़ावा देने पर तीन महीने से पांच साल तक की कैद की सजा होगी और साथ में 50,000 / – रूपए से लेकर 2,00,000 / – रूपए का जुर्माना किया जायेगा। गंभीर चोट पहुंचाने पर, छह महीने से सात साल की अवधि के लिए कारावास की सजा होगी और साथ में 1,00,000/ – रुपये से लेकर 5,00,000 /- रुपये तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा, संपत्ति के नुकसान या किसी तरह की क्षति (जैसा कि अदालत द्वारा निर्धारित किया जाये) की स्थिति में अपराधी पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में उचित बाजार मूल्य से दोगुना रकम देने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।
आज तक, 12 ऐसे जिले हैं, जहां पिछले 28 दिनों या उससे अधिक अवधि में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। 21 अप्रैल, 2020 से इस सूची में आठ नये जिले जोड़े गये हैं। ये जिले हैं: चित्रदुर्ग (कर्नाटक), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), इम्फाल पश्चिम (मणिपुर), आइजोल पश्चिम (मिजोरम), भद्रादरी कोठागुडेम (तेलंगाना), पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), एसबीएस नगर (पंजाब) और दक्षिण गोवा (गोवा)।
इसके अलावा, 23 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है।
अब तक, कुल 4,257 लोग इस बीमारी सेठीक हुए हैं और रोगमुक्त होने की दर 19.89 प्रतिशत रही है।कल से अब तक, कुल 1409 नये मामलों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, भारत में अब तक कुल 21,393 लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है।
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