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भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय की दिल्ली शाखा ने एक छापेमारी कर बिना आईएसआई मार्क वाले और नकली आईएसआई लेबल वाले 3,500 से अधिक उत्पादों को किया जब्त

अतल का अमृत महोत्सव

भारतीय मानक ब्यूरो ने ई-कॉमर्स कंपनी पर कार्रवाई तेज की


गुणवत्ता नियंत्रण का उल्लंघन करते हुए बेचे गये उत्पाद पाये गये

 27 मार्च 2025, दिल्ली से पसूकाभास 

भारतीय राष्ट्रीय मानक ब्यूरो की दिल्ली शाखा ने 19 मार्च को दिल्ली के मोहन औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र में इलाहा सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक्स और जैकी अभियान संचालन में स्थित किया। यह अभियान 15 घंटे से अधिक समय तक चला और बिना आई आर्किटेक्ट्स मार्क वाले और नकली आई कोचिंग लेबल वाले 3,500 से अधिक उत्पाद जब्त किए गए। जब्त की गई मस्जिदों जैसे गीजर, चाकू और अन्य बिजली के उपकरणों की कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपये है।

दिल्ली के त्रिनगर में स्थित एसोसिएशन की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के एक अन्य स्टॉक में शामिल आईआई एकर्स मार्क और निर्माण की तारीख के डिस्पैच के लिए पैक की गई स्पोर्ट्स फुटबॉल कंपनी का स्टॉक बरामद हुआ। इस कार्रवाई के दौरान करीब 6 लाख रुपये कीमत के करीब 590 जोड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर जब्त हो गए।

पिछले एक महीने में, एमएस बी टीम ने देश के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह की कार्रवाई की है और दिल्ली, बेकरी, लखनऊ और श्रीपंदूर में कई सामान जब्त किए हैं। ये आकर्षक उपभोक्ता संरक्षण के लिए मानक मानक के मानक लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के चल रहे प्रयास का हिस्सा हैं। वर्तमान में विभिन्न बैंकों और भारत सरकार से संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनिवार्य प्रमाणन के लिए 769 उत्पाद अधिसूचित हैं। बीएमएस से वैध लाइसेंस या प्रमाणित प्रमाण पत्र (सीओओएम) के बिना इन दस्तावेजों का निर्माण, स्थान, वितरण, बिक्री, किराए पर लेना, स्वामित्व पर देना, भंडारण प्रदर्शन या (बिक्री के लिए) करना प्रतिबंधित है।

कोई भी व्यक्ति जिसने यह आदेश दिया हो कि उसे बीएमएस एक्ट, 2016 की धारा 29 की उपधारा (3) के तहत अंडर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप या दोनों से संबंध बनाने का आदेश दिया गया है।

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