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उत्तराखंड में निजी बसों की सवारियों को भी मिले दुर्घटना बीमा/आर्थिक सुरक्षा वाहन दुर्घटना के उपरांत मिले एकसमान राहत राशि:- मुख्यमंत्री धामी

निजी जहाज़ों की सवारियों को भी मिली दुर्घटना बीमा/आर्थिक सुरक्षा।
वाहन दुर्घटना के बाद मिले एकसमान राहत राशि
– मुख्यमंत्री धामी   ने सचिव परिवहन को आदेश दिया है कि सरकारी और निजी अनुप्रयोगों के लिए एकरूपता में 10 दिन का प्रस्ताव पेश करें। वर्तमान में, उत्तराखंड एंटरप्राइज़ कॉरपोरेशन की ओर से यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु के दौरान मुख्यमंत्री को विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम की ओर से पांच लाख रुपये की दुर्घटना प्रतिकर राशि में वृद्धि हुई है।

अब निजी बस ऑपरेटरों और सवारियों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ। इस व्यवसाय के दौरान निजी यात्रियों के आवास को कुल दस लाख रुपये की राहत राशि मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क किनारे जंझानी में सभी परिवारों के लिए विश्राम होता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की राहत राशि नहीं मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा नियमावली को जल्द से जल्द अगले मिनट में प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही, बाइक पर इंफोर्समेंट उपकरण, बच्चों के फिटनेस सुरक्षा परीक्षण, बाइक का ड्राइविंग टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षण और शेष मानक बैरियर सपोर्ट की प्रक्रिया तेज की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी सुविधाओं को इस दिशा में समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं।

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