* प्यारा उत्तराखंड डाट काम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसके लिए सभी पार्टियाँ पूरी तरह से ली गई हैं। इस प्रकार उत्तराखंड, स्वतंत्रता मे बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बनेगा।
रविवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (जीपी डेटाबेस) की बैठक के दौरान सीएम श्री पुशर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद म्यूजिकल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, संगीत बनाने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश डेजा की नियुक्ति में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता 2024 पारित किया गया। इस फैक्ट्री पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति बैठक के बाद 12 मार्च, 2024 को अधिसूचना जारी की गई। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है। इस तरह उत्तराखंड में अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, संहिता के प्रोविजन को लागू करने के लिए स्टाफों का औपचारिक प्रशिक्षण विवरण के साथ ही सभी तरह की दस्तावेजी शब्दावली ली जाएगी। साथ ही अधिक से अधिक सेवाएँ ऑनलाइन हो गईं, जन सामान्य की सुविधा जारी रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिसमें रजिस्टर, अपील आदि की सभी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
*जनवरी, 2025 में उत्तराखंड में राज्य समान नागरिक संहिता लागू होगी। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की मूल भावना पर कायम रहे, समाज को नई दिशा देंगे। यह लॉ अवैल्वेल देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के संविधान के नए द्वार केशरीगा।*
—-