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भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति के पुनर्गठन को किया अधिसूचित

आज़ादी का अमृत महोत्सवजी20-भारत-2023

01अक्टूबर 2024, दिल्ली से पसूकाभास 

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार देश की स्मारक नीति समिति (एमपीसी) में छह सदस्य होते हैं: इनमें से तीन सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेडबी द्वारा प्रदत्त पावर्स का उपयोग करते हुए, एलसीडी रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 को फिर से लागू किया है, जिसमें कहा गया है:-

(ए) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर – अध्यक्ष, पदेन;

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, स्मारक नीति के प्रभारी – सदस्य, पदेन;

(सी) केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक का एक अधिकारी – सदस्य, पदेन;

(डी) प्रो. राम सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स के निदेशक -सदस्य;

(ई) श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री – सदस्य; और

(एफ) डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली – सदस्य।

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नीति समिति के सदस्य (उच्च क्रम संख्या (डी), (ई) और (एफ) में) सक्रिय प्रभाव से चार वर्ष की अवधि के लिए या शेष सदस्य तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

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