राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालयों की जानकारी
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संस्थानों के उन्नतीकरण की 64 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 11 अन्य पर काम जारी है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को संचालित करता है, जिसका उद्देश्य सस्ती तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को बेहतर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को विस्तार देना है। योजना के दो घटकों में से एक अर्थात् मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नतीकरण एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों के उन्नतीकरण में प्रमुख रूप से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक (एसएसबी) और/या ट्रॉमा सेंटर/अथवा अन्य सुविधाओं का प्रबंध व निर्माण तथा /या चिकित्सा उपकरणों की खरीद शामिल है।
इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों के उन्नयन की 75 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उनमें से 64 पूरी हो चुकी हैं और 11 अभी भी जारी हैं। 2020 से पूरी हुई परियोजनाओं तथा केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के साथ चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत हुई जीएमसी के उन्नयन की परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण जो 2020 से पूरी हो चुकी हैं और अभी भी जारी हैं।
क्रम संख्या | राज्य का नाम | 2020 से पूरी हुई | चालू/पूरी नहीं हुई | केंद्रीय सहायता |
1 | आंध्र प्रदेश | 1 | 0 | 120 |
2 | असम | 1 | 0 | 120 |
3 | बिहार | 2 | 4 | 706.81 |
4 | छत्तीसगढ | 0 | 2 | 240 |
5 | दिल्ली | 0 | 1 | 120 |
6 | गोवा | 1 | 0 | 120 |
7 | गुजरात | 0 | 1 | 120 |
8 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 | 120 |
9 | झारखंड | 1 | 0 | 120 |
10 | कर्नाटक | 1 | 0 | 120 |
11 | केरल | 2 | 1 | 360 |
12 | महाराष्ट्र | 2 | 0 | 240 |
13 | ओडिशा | 0 | 2 | 240 |
14 | राजस्थान | 1 | 0 | 120 |
15 | तेलंगाना | 2 | 0 | 240 |
16 | पश्चिम बंगाल | 2 | 0 | 120 |
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दो अन्य सीएसएस (सीएसएस) का भी संचालन करता है, अर्थात् एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का उन्नतिकरण करना और नए पीजी पाठ्यक्रम शुरू करना तथा देश में पीजी सीटों की वृद्धि करना। योजना के तहत, बुनियादी निर्माण और उपकरणों की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोष साझा करने की व्यवस्था पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 एवं अन्य हेतु 60:40 के अनुपात में है, जिसकी ऊपरी सीमा लागत 1.20 करोड़ रुपये प्रति सीट आंकी गई है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के तहत, 2020-21 से 38 चिकित्सा महाविद्यालयों में 1762 एमबीबीएस सीटें और 51 मेडिकल कॉलेजों में 2259 पीजी सीटें स्वीकृत की गई हैं। विवरण इस प्रकार हैं:
क्रम संख्या | राज्य | महाविद्यालयों की संख्या | यूजी सीटें स्वीकृत | महाविद्यालयों की संख्या | पीजी सीटें स्वीकृत |
1 | आंध्र प्रदेश | – | – | 11 | 630 |
2 | बिहार | – | – | 1 | 115 |
3 | छत्तीसगढ | 3 | 150 | – | – |
4 | गुजरात | 2 | 100 | 1 | 64 |
5 | हिमाचल प्रदेश | 6 | 120 | – | – |
6 | जम्मू और कश्मीर | 2 | 60 | 3 | 69 |
7 | केरल | – | – | 3 | 43 |
8 | मध्य प्रदेश | 5 | 250 | – | – |
9 | महाराष्ट्र | 13 | 650 | – | – |
10 | राजस्थान | 1 | 50 | 4 | 209 |
11 | तेलंगाना | – | – | 9 | 232 |
12 | उत्तर प्रदेश | 6 | 382 | 11 | 291 |
13 | पश्चिम बंगाल | – | – | 8 | 606 |
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार का आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी उपलब्ध करायी।
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