हिमाचल का भू कानून सरल शब्दों में समझिये :- Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953
1 – Build up property बनी बनाई सम्पति
अगर आपकी कोई दुकान माकन कोई बनी हुई सम्पति है तो कोई भी भारतीय NRI उसको खरीद सकता है नगर पालिका क्षेत्र में खरीद सकते है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 99 तक के lease पर खरीद सकते है
2- NON agriculture land (खेती के लिए न उपयोग होने वाली भूमि )
Residential Purpose – अगर उस भूमि को conversion का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आप उसको खरीद सकते है 500 squre मीटर तक रेजिडेंशियल (रहने के लिए ) लेकिन राज्य सरकार की अनुमति पहले जरुरी है
Business Purpose -बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई नहीं खरीद सकता।
असली मजा है Agricultural Land की (कृषि भूमि ) Sec 118
पहले तो आपका हिमाचली होना जरुरी है और फिर हिमाचल में किसान परिवार से जुड़ा होना भी जरुरी है यानि हिमाचल में भी अगर कोई किसानी नहीं करता तो वो खुद भी कृषि भूमि खरीद ही नहीं सकता। NRI और बाहरी की तो बात ही नहीं आने देते इसमें।
{Land Ceiling Act }गेम changer वाला हिस्सा – एक परिवार कितना भूमि रख सकता हिमाचल में ?
1 – सिंचाई वाली भूमि जिसमे साल में 2 फसल होती उसमे एक परिवार 10 एकड़ रख सकता
2 – सिंचाई वाली भूमि जिसमे साल में 1 फसल होती उसमे एक परिवार 15 एकड़ रख सकता
3 – अगर आपकी भूमि ऊपर दोनों में नहीं आती तो आप 30 एकड़ रख सकते ( कुछ जिले है जिसमे आप 70 एकड़ तक रख सकते )
{ परिवार का मतलब पति, पत्नी और 3 Minor बच्चे } अगर आपकी फॅमिली में 5 से ज्यादा सदस्य है तो हर सदयस्य के साथ आपकी भमि 20% बढ़ सकती है लेकिन ऊपर वाली लिमिट के दुगने से ज्यादा नहीं मतलब 10 का 20 एकड, 15 का 30 एकड़ और 30 का 60 एकड हो सकता इससे ज्यादा नहीं।
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