उत्तराखंड देश

सरकारी सेवाओं के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में इसी 2019 में प्रारम्भ हो रहे सत्र में लागू होगा गरीब आरक्षण

 सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में बढायी 25 प्रतिशत सीटें

 
गुजरात के बाद उतराखण्ड ने भी लागू किया 10 प्रतिशत गरीबो आरक्षण
नई दिल्ली (प्याउ)मानव संसाधन विकास मंत्रालय  ने 2019 में शुरू होने वाले सत्र से देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में दस प्रतिशत गरीब आरक्षण को लागू करने का निर्णय ले लिया है। भले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस गरीब आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आने के बाद इस पर विचार करने की बात कही हो परन्तु गुजरात के बाद उतराखण्ड ने इसको एक सप्ताह के अंदर अपने प्रदेश की सरकारी नौकरियों व उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू कर दिया है।  इसके साथ देश के अन्य  राज्य सरकारें भी अपने यहां लागू करेगीै।
उच्च शिक्षण संस्थाओं में दस प्रतिशत गरीब आरक्षण को सन 2019 से प्रारम्भ हो रहे सत्र से ही लागू करने का निर्णय लिया है। इसका ऐलान करते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि एससी-एसटी सीटों पर असर नहीं, नए आरक्षण के चलते एससी-एसटी, ओबीसी और सामान्य की मौजूदा सीटों में कमी न आए, इसके लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में 25 फीसद सीटें बढ़ाई जाएंगी। यह आरक्षण निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर भी लागू होगा। .केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि देश के 40 हजार कॉलेजों और 900 विवि में दस प्रतिशत गरीब आरक्षण इसी साल से लागू होगा।  इसका विधिवत ऐलान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी व  एआईसीटीई एक हफ्ते में ही आदेश जारी करके करेंगे। यही नहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान व  केंद्रीय सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी आरक्षण के लिए सीटें बढ़ाने को स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा कपड़ा, कृषि, विदेश, वाणिज्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जहाजरानी मंत्रालय आदेश जारी करेंगे।
गुजरात के बाद उतराखण्ड में दस प्रतिशत गरीब आरक्षण लागू करने का ऐलान करते हुए उतराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण ऐतिहासिक कदम है। देश में इन परिवारों के बेरोजगारों को आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसे पूरा कर दिखाया है।.

उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी को राष्ट्रपति ने इसी सप्ताह संसद द्वारा पारित 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी देने के बाद देर सांय भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने राजपत्रित अधिसूचना जारी करने से यह देश में कानून बन कर   विधिवत लागू हो गया।
सबसे पहले इस आरक्षण का गुजरात में लागू किये जाने के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 15 जनवरी को आरक्षण लागू करने का ऐलान किया। .हालांकि सरकार द्वारा निर्धारित गरीब की परिभाषा पर लोगों को इतराज है पर आम जनता इस आरक्षण का स्वागत कर रहा है।

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