उत्तराखंड में मौज मस्ती करने आने वाले सैलानियों के लिए बुरी खबर।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश की सभी नदियों में पानी से जुड़े खेलों पर दो हफ्ते के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का मजा लेने वाले सैलानियों के लिए यह बहुत बुरी खबर है।
जस्टिस राजीव शर्मा और लोकपाल सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया है जो फैसला ऋषिकेश के सामाजिक कार्यकर्ता हरिओम कश्यप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया।
हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य पानी से खेलों के लिए उचित नीति तैयार करें।
कोर्ट ने कहा की जब तक राज्य सरकार इन खेलों के लिये कानून नहीं बना लेती तब तक किसी को भी इनकी अनुमति न दी जाए।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह कहा था कि नदी किनारे इस तरह के कैंपों को लाइसेंस देने से जल प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है और गंगा का पवित्र पानी भी अशुद्ध हो रहा है।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद CM रावत ने कहा- साहसिक पर्यटन पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले का हम अध्ययन कर रहे हैं। तमाम पहलुओं पर विचार के बाद इस पर आगे कदम बढ़ायेंगे। साहसिक पर्यटन से जुड़े लोगों को सरकार आश्वस्त करना चाहती है कि हर स्थिति में उनकी आजीविका की सुरक्षा की जायेगी।