Dehradun

धामी मंत्रिमंडल ने लिए उत्तराखंड के लिए 25 निर्णय द्

*18 जुलाई 2022, देहरादून से प्याउ

 महत्वपूर्ण निर्णय*

मुख्यमंत्री सहित सभी बौद्ध मठों से पूर्व, कछुआ (जम्मू) में शहीद हुए ज्वालामुखी में शहीद हुए ज्वालामुखी और मठवासी मठाधीश शीला रानी रावत को दो मिनट तक शपथ दिलाई गई।

1 राज्य एवी औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं विकास निगम उत्तराखंड लि0 (सिडकुल) के नामांकित कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के घटकों के लिए 7वें वेतनमान के संस्थानों के आधार पर पुनरीक्षित मकान मालिक के कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लिया गया।

2 कृषि संबंधी क्रिया-कलापों के प्रस्ताव किसानों द्वारा दिए गए रू0 5.00 लाख तक के ऋणों के लिए साख बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क उपबंध न जाने सैद्धांतिक निर्णय।
वर्तमान राज्य के किसानों को राहत पैकेज के उद्देश्य से मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रस्तावों के तहत किसानों द्वारा दिये गये रू0 5.00 लाख तक के ऋणों के लिये भविष्य में स्टाम्प शुल्क प्रावधानों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। है.

3 जनवरी, 2024 से 3 जनवरी, 2024 को सेंट ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी की सबसे बड़ी सीमा 25.00 लाख से अधिक मृतकों के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 50 प्रतिशत मृतकों के संबंध में निर्णय लिया गया। ।।
छात्र, लोक याचिका और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2024 से भिन्नता की परिभाषा 50 प्रतिशत नामांकन के आधार पर केंद्र सरकार की जाने तिथि 01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्ति एवं मृत कर्मचारी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की कमी करते हुए पिज्जा 20.00 लाख (रुपये बीस लाख मात्रा) से लगभग 25.00 लाख (रूपये प्लाजा लाख मात्रा) की मात्रा तय की गई।

4 उत्तराखंड राज्य में डिजिटल ई-स्टैंपिंग / क्लैसलेज़ ई-स्टैंपिंग शुरू होने वाली है निमित्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 की अनुसूची-1 उत्तराखंड राज्य में वर्णित गैर रजिस्टर पंजीकरण योग्य 17 डिजिटल ई-स्टाम्प स्टॉक धारकों के माध्यम से (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र धारकों के माध्यम से) शुल्क का रविवार) (संशोधन) नियमावली, 2023 में शामिल होने का निर्णय लिया गया। आम जन को बैंक ऋण, बैंक गारंटी, बांड के अलावा अन्य के लिए स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प विक्रेता ने इसमें शामिल नहीं होना चाहा, बैंक संबंधी प्रक्रिया बैंक के पटल पर ही सम्पादित होइशा, स्टाम्प क्रिकेडी की सुविधा बैंक को अपने ही परिसर में उपलब्ध होगी, उक्त प्रणाली भूमि के विखंडित-वित्तीय में धार को रखा जा सकता है, जिससे विभाग की आय में भी वृद्धि हो सकती है। होगा एवं स्टाम्प का लेखा-जोखा तरीका से होगा।

5 राज्य में सहायक सहायता समिति की सहभागिता, संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के संबंध में पूरे राज्य में एक समान व्यवस्था बनाये जाने के दृष्टिगत मार्गदर्शक एवं सहायक वित्तीय/सार्वजनिक प्राधिकार के प्रतिनिधायन के संबंध में व्यवस्था का गठन किया जाना का निर्णय।
किसी कार्य/परियोजना की निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी कार्य/परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन/अनुश्रवण के लिए निविदा में प्राप्त मूल्य के कारण या कार्य के आकलन के मध्य किसी कार्य/परियोजना की मात्रा में परिवर्तन के कारण परियोजना/कार्य की संविदा प्रक्रिया के दौरान लागत 10 प्रतिशत से अधिक या रु0 5.00 करोड़ से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित हो तो ऐसी किसी भी स्थिति में वृद्धि के प्रस्ताव का परीक्षण भी सचिव इंजीनियर के अध्यक्ष में सैमुअल टेक्निकल स्क्रीनिंग कमेटी ईएपी द्वारा जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है।

6 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों / सचिवालय सहायकों को उनके मूल विभाग के नियमित एवं सामुदायिक सेवाओं को विशेषज्ञ विशेष कारीगर प्रोन्नयन (एम0ए0सी0एस0एस0) / ए0सी0पी0 का लाम थाइ के संबंध में निर्णय
इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय जिप सं0-11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 से छूट प्रदान की गई है, सचिवालय सहायकों को उनके मूल विभाग की नियमित एवं सामुदायिक सेवाओं को पोर्टफोलियो में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

7 वर्तमान में राज्य में उत्तर प्रदेश सो-मिल (स्थापना एवं उद्यम) नियमावली-1978 लागू है। इसी नाम के आधार पर फर्म के नए लाइसेंस, माप, नाम बदलाव, लाइसेंस की एकमुश्त शर्त और मीनिंग के सापेक्ष आवेदक आदि का पद स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रचलित प्रभावी नियमावली के कटिपय में संशोधन की आवश्यकता के बारे में जानें कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

8 उत्तराखंड वन विकास निगम के वर्ष 2020-21 के वार्षिक
आर्थिक सम्मेलन (वार्षिक उद्यमों) की वार्षिक आर्थिक समीक्षा बैठक में शामिल होने के निर्णय के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें। आगामी विधान सभा सत्र में सदन के पटल पर चर्चा रखरखाव से पूर्व मा0 मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

9 ‘उत्तराखंड पुलिस कॉलेज राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 के लिए ‘उत्तराखंड पुलिस महाविद्यालय राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 के लिए संवर्ग की सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा पेश किया गया है।
10 जिले में स्थित चिकित्सा संस्थाएं किसी अन्य जिले से लावारिस मानव शव को प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्राप्त करती है, तो लावारिस शव को उपलब्ध उद्देश्य प्राधिकृत रूपांकन प्रथम पुलिस मुख्यालय (पुलिस मुख्यालय) द्वारा लावारिस मानव शव को प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। उपलब्ध उपकरण। मंत्रिमंडल का उक्त प्रस्ताव पेश किया गया।

11 राजकीय औषधालय में निर्मित विभिन्न परास्नातक मैडिकल आर्टिस्ट वर्तमान में प्रख्यापित बॉण्ड के संस्करणों में संशोधन के संबंध में निर्णय लेते हैं।
वर्तमान में मेडिकल मेडिकल कॉलेज, पठानकोट और हरिद्वार थिएग्लैज ढाचों में स्टाफ नर्स के पद को “आउटसोर्स” के स्थान पर “सीधी भर्ती” के माध्यम से अंतिम संस्कार के संबंध में एपिसोड को एक साथ रखा गया है, जो कि मंत्रालय मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

12 उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला उप जिला पैनलों में उपभोक्ता शुल्क की समीक्षा में संशोधन के बारे में निर्णय।

13 राज्य में विद्या रिव्यू केंद्र के संचालन एवं अनुमोदित उपयोग परियोजना कार्यान्वयन इकाई की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया गया।

14 एन.सी.सी. की 02 यूके. (स्वतंत्र) कंपनी को जिला चंपावत में पूर्ण नवीनीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया।
मूल रूप से उक्त के नजरिए से 2 युके0 (स्वतंत्र) कंपनी को जिला चंपावत में किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया गया और उक्त कंपनी के 10 सिविल स्टाफ के कर्मचारियों का सृजन किया गया, जो कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है।

15 उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनर्निर्मित करने का निर्णय।
सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की स्थापना, सचिवालय कारीगरों के नए ऑपरेशन एवं संचालित दूतावास / कार्यक्रम के प्रभावशाली संचालन के लिए उदेरेडा अभिकरण मा0 मंत्रालयमंडल द्वारा पूर्व समिति 119 उद्यमों को पुनर्गठित करना 29 उद्यमों पर सहमति बनाना कुल 148 उद्यमों का पुनर्स्थापना स्थापित करना पर सहमति प्रदान की गई।

16 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जाल में फंसाने के उद्देश्य से 16 बौद्ध भिक्षुओं के जाल में फंसने के उद्देश्य से समाजवादियों द्वारा जाल में फंसने के समय दी जाने वाली जनजाति रिवाल्विंग फंड के पुनर्भरण के लिए सर्जन रिवॉल्विंग फंड के विनाश/राक्षसी रूप से ऑपरेशन विकास ‘उत्तराखंड संघ स्मारक विभाग रिवॉल्विंग निधि नियमावली विकसित की गई है। केक जाने का निर्णय।

17 उत्तराखंड सरकारी सेवक ज्येष्ठ नियमावली, 2002 के कटिपय प्राविधान को लागू करने में समय-समय पर उत्पन्न हो रही सूची के दृष्टिगत वर्ष को ‘वर्ष/चयन वर्ष के रूप में और एक चयन’ को ‘एक चयन वर्ष’ के रूप में प्रतिस्थापित किया गया जानें ‘उत्तराखंड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024’ का विवरणिका जाने का निर्णय।

18 डिस्ट्रिक्ट प्लॉट्स स्थित नैनी पॉली एयरपोर्ट को, भारतीय वायु सेना को हस्तान्तरित विमानक्षेत्र में जाने की जो मंजूरी दी गई है। उस पर मा0 मैसाचुसेट्स द्वारा रिलायंट साकेत जाने के संबंध में नागालैंड द्वारा निर्णय लिया गया है।

19 जिला ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत स्थित पंतनगर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की मूर्ति 212.4868 है0 (524.78 ओक) भूमि, जो कि नागरिक उड्डयन विभाग का नाम दर्ज है, भारतीय विमानपट्टन प्राधिकरण के नाम पर निःशुल्क विद्यार्थी परिषद जाने की प्रस्तावना मा0 मस्जिद के द्वारा निर्णय लिया गया है।
20 भूतत्व ख एवं निर्माण समूह क एवं ख सेवा नियमावली, प्रख्यापित के पदधारकों के सेवा नियमावली, प्रमुख पदधारकों के सेवा नियमावली, जाने का निर्णय।

21 उत्तराखंड राज्य में अवस्थित चार धाम जैसे श्री मंदिर धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम या उनके संचालन के लिए मठ मठ/समिति के नाम से मिलते-जुलते नाम का प्रयोग कर विश्वास/ समिति बनाई जा रही है। इस प्रकार की श्रेणी से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और साथ ही स्थानीय परंपराओं और धार्मिक प्रचारकों को भी ये सुविधाएँ मिलती हैं, और स्थानीय स्तर पर भी दुर्लभता बनी रहती है। इसकी दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा लागू विधिक प्रागैतिहासिक आवेदन के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया।

22 अप्रैल 2019 को दून विश्वविद्यालय द्वारा आगामी धारावाहिक सत्र से सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज में शामिल होने का निर्णय लिया गया।

23 अनैच्छिक प्रदेश में 05 लाख रु0 तक के स्थानीय कलाकारों को नीचे दिए गए निर्णय के अनुसार लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला पर निर्णय लिया गया है। इस संबंध में वैगन विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

24 कैबिनेट द्वारा हाउस एएफ हिमालया कंपनी के वित्तीय एवं प्रयोगशाला के उद्यम, भर्ती सहित मंत्रालय मंडल द्वारा मंज़ूरी प्रदान की गई।

25 वें डेमोक्रेट विधानमंडल सत्र आहुत के संबंध में मुख्यमंत्री को अधिकार दिया गया।

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