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उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल ने लिए 32महत्वपूर्ण निर्णय*

*धामी सरकार का अहम फैसला*

1-ग्राम्य विकास विभाग-उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं जैनिराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सूची में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास एवं जैनिराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सदस्य के रूप में में शामिल हुए जाने को मंजूरी।

2-उत्तराखंड खनन(अवैध खान, परिवहन एवं भंडारन का सेवा) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम(5) में संशोधन जाने एक मुश्त योजना(वन टाइम सेटलमेंट) योजना को पुनः लागू करने के संबंध में स्वीकृत प्रस्ताव गया।

3-उत्तराखंड भूतल एवं खनिज खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 के विवरण को मंजूरी

4-उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिज विशेषज्ञ प्रावैधिक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी

5- कल्याण समाज विभाग के अंतर्गत 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन को मंजूरी कुल 7 वृद्धजनो की रचनात्मकता को मंजूरी। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जिले में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण को मंजूरी दी गई।

6-उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबल वैशिष्ट्य अधिकारी सेवा(संशोधन) नियमावली 2024 के अनुमोदन को

7-उत्तराखंड बंदी की मौत पर प्रतिकर/मुआवजा राशि के भुगतान की नीति(2024) को मंजूरी। इसके तहत 2 लाख से 5 लाख तक की राशि आवंटित की जाएगी।

8-उत्तराखंड के एनिमेटेड इंजीनियर की स्ट्राइक अवधि में वेतन का समायोजन संबंधित स्टाफ़ के उपार्जित अवकाश के संबंध में निर्णय।

9-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के 9 कृषक पद सृजन करने को मंजूरी

10-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा।

11-शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के अंतर्गत सामुदायिक सीमा विस्तार को मंजूरी।

12-शहरी विकास विभाग के अधीन नगर पालिका परिषद कर्णा प्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को अलग करने के संबंध में मंजूरी।

13-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी सूरज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड-2 के अंतर्गत संचालित स्वायतशासी संस्था, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) में रिक्त पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 6 रेफ्रिजरेटर के संबंध में को अनफ़्रीज़ कर दिया गया है।

14-नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी 3 से 1 में किया गया।

15-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।

16-नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय के बाहर

17- विश्व विद्यालय की सघन्या उत्तराखंड खेल विश्व विद्यालय 2024 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।

18-उत्तराखण्ड गृह रक्षक कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को प्रमाणित करने को मंजूरी

19-उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति अवशेष 2024 को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा

20-पंचकेदार-पंचबद्री को उत्तराखंड पर्यटन युनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के उद्देश्य से संस्थान के चयन को मंजूरी।

21- जेडे-एलआर अधिनियम उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि अधिनियम 1950, समालोचकों के लिए संशोधन

22-पौड़ी जिला कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का आवंटित आवंटन। इसके अतिरिक्त राज्य में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए मुफ्त भूमि आवंटन की जाएगी।

23-उत्तराखंड पर्यटन प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना 2024 के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।

24-अन्य आधारभूत जाति (पूर्व दशम एवं दशमोत्तर) तथा ई.बी.सी. स्कॉर्पियो योजना भारत सरकार द्वारा प्रदेश में लागू होने वाले संबंध में भारत सरकार द्वारा लागू की गई।

25-उत्तराखंड अन्य मध्य वर्ग आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 – 21 तथा 2021 – 22 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के संबंध में मान्यता प्राप्त है।

26-उत्तराखंड करागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (कैरिक ग्रेड) सेवा नियमावली 2024 के संबंध में सरकार का रुख।

27-उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक और पर्यवेक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के अवलोकन के संबंध में नागालैंड की मंजूरी।

28-होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान लेजर के क्रिएटर एसोसिएटेड शासनादेश संख्या 03 दिनांक 03 जनवरी 2017 में भाषायी त्रुटि और कटिपय धारकों के वेतनमान/ग्रेड वेतन/पदनाम को निम्रकृत/संबद्ध जाने के संबंध में तानाशाही।

29-उत्तराखंड नगर निगम (स्थानों और हिस्सों का निचला हिस्सा) नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर निगम (स्थानों और हिस्सों का निचला हिस्सा) नियमावली 2024 के प्रख्यापन के सदन में गोवा के राष्ट्रपति के संबंध में मुख्यमंत्री को पद दिया गया है।

30-नगर पंचायत परिषद को नगर निगम द्वारा उच्चीकृत कर दिया गया, जिसके संबंध में सरकार ने मंजूरी दे दी।

31-नगर पालिका परिषद् को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में नागालैंड की मंजूरी।

32 -सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 ( यथासंशोधित ) के अंतर्गत वित्त वित्त प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु सीएएफ पर पुरातन उद्यमों की तिथि के संबंध में छूट प्रदान की गई।

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